स्कूलों के पास मिला नशीला पदार्थ तो पुलिस करेगी कार्रवाई,दिए निर्देश

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। नार्को कॉर्डिनेशन समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में देव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों से 100 मीटर की दूरी पर नशे से सम्बंधित किसी भी तरह का कोई सामान विक्रय नहीं होना चाहिए। अगर किसी दुकान पर ऐसा हो रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी रिपोर्ट पुलिस को दें और पुलिस संबंधित दुकान पर कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि शिक्षा विभाग नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में डीसीआईओ आईबी वी.एस. झाला ने अवगत करवाया कि विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में निबंध लिखने का गृह कार्य दिया जाए जिससे सभी बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी हो सके। साथ ही बीकानेर के लोकल न्यूज़ चैनल्स, अखबारों और एफएम रेडियो इत्यादि पर भी नशे के दुष्प्रभावों का प्रचार प्रसार किया जाए। एपीसी शिक्षा विभाग कैलाश धवल ने कहा कि विद्यालयों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
एडीएम सिटी रमेश देव ने पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आस-पास के ढाबे, कैंटीन इत्यादि का औचक निरीक्षण कर नशे से संबंधित सामग्री का व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी. पंवार ने अवगत करवाया कि नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों के पास राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम, 2020 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए है। उन्होने बताया कि आगामी बैठक में जिले के नशा मुक्ति केंद्रों के संचालकों को भी आमंत्रित किया जावेगा। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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