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राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। कोर्ट की अवमानना के मामले में न्यायालय ने तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए है। सूरतगढ़ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी दिनेश सारण, डीएसपी प्रतीक मील और श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर यादव के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष अनुसंधान कराने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर शाम सामने आए आदेश में कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी को 15 दिन में गवाहों की लिस्ट पेश करने और आरोपित अधिकारियों को सम्मन जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

 

न्यायालय ने 24 जून के पूर्व आदेश की अनुपालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद आदेशों की पालना नहीं की गई। इसके चलते दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को भी एफआईआर में नामजद कर उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही सिटी थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज होने के एक महीने के भीतर अनुसंधान रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर भेजने और आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजकर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

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