राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपनिरीक्षक/प्लाटून कमांडर संयुक्त प्रतियोगी पुन: परीक्षा-2021 के आयोजन के दौरान जिला मुख्यालय पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेशानुसार परीक्षा दिवस 20 सितंबर को प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से सायं 5 बजे तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान नकल गिरोह एवं संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेशानुसार परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर की परिधि में ई-मित्र, फोटो कॉपी एवं साइबर कैफे बंद रहेंगे। साथ ही मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नकल जैसी अवैध गतिविधियों के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर केवल अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता, सोशल मीडिया पर परीक्षा से संबंधित अनावश्यक तथ्यों के आदान-प्रदान पर रोक तथा केंद्रों के आसपास 300 मीटर की सीमा में कोचिंग संस्थानों पर भी प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। नकल अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त निषेधाज्ञा 20 सितंबर 2026 को सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।


