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सुबह 6 से रात 10 बजे तक डीजे पर दो माह के लिए प्रतिबंध















बीकानेर संभाग से बड़ी खबर
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बीकानेर संभाग से बड़ी खबर सामने आयी है। जहां पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। खबर श्रीगंगानगर से जुड़ी है। जहां पर परीक्षा के चलते कलक्टर ने बड़े आदेश दिए है। कलक्टर डॉ. मंजू ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है। इस आदेश के तहत अगले दो महीने तक जिले में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।कलेक्टर ने यह आदेश राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो पहले से ही प्रतिबंध लाग है।उ शादी-विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कुछ छूट दी गई है। मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान और गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन के दौरान धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। हालांकि, डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
विशेष परिस्थितियों में उपखंड मजिस्ट्रेट ध्वनि प्रसारण यंत्रों की अनुमति दे सकेंगे।यह आदेश वर्ष 2025 में होने वाली सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और महाविद्यालयों की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।

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