राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। नाबालिग से रेप और जहर पिलाने के मामले में न्यायायल ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला चुरू के पॉक्सोकोर्ट प्रथम की है। जहां पर नाबालिग से रेप और जहर पिलाकर जान लेने के प्रयास के दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला भालेरी थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सहारण ने बताया कि आरोपी युवक ने साढ़े 16 वर्षीय नाबालिग को अपने खेत में ले जाकर उससे रेप किया।
जब पीडि़ता ने विरोध किया तो युवक ने उसे आत्महत्या का झूठा आरोप लगाने की धमकी दी। आरोपी ने नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इन फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वह नाबालिग पर शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था। अगस्त 2024 में आरोपी ने पीडि़ता को स्कूल के पीछे बुलाया और उसे जहर पिला दिया। इससे नाबालिग की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बीकानेर रेफर किया गया। अस्पताल में नाबालिग ने अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया। नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


