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राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या-2 ने नाबालिग बालिका के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने के बहुचर्चित मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

न्यायालय ने देशनोक के अजयदान पुत्र पूनमदान और कालूदान पुत्र नारायणदान पर कुल 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीडि़ता को दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही राजस्थान प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत पीडि़ता को चार लाख रुपए अंतिम प्रतिकर राशि देने की अनुशंसा भी की है।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीए के तहत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अजयदान को धारा 376(2)(आई) में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366ए में सात वर्ष व 12,500 रुपए, धारा 363 में पांच वर्ष व 7,500 रुपए तथा धारा 506 में एक वर्ष व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई।

 

कालूदान को भी धारा 366ए, 363 और 506 के तहत क्रमश: सात वर्ष, पांच वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने से दंडित किया गया। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने न्यायालय में 15 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज प्रस्तुत किए।

बता दे कि अगस्त 2019 मेंं पीडि़ता स्कूल से घर लौटने के बाद अपने पिता को दुकान पर टिफिन देने गई थी। वापस लौटते समय उसे जबरन उठाकर ले गए। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

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