Client Ad 1 Client Ad 2 Client Ad 3 Client Ad 4 Client Ad 5

Client Ad 1 Client Ad 2 Client Ad 4 Client Ad 5 Client Ad 5 Client Ad 5 Client Ad 5 Client Ad 5 Client Ad 5

Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। आबकारी विभान से सभी जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि स्वीकृत मंदिरा दुकानों पर रेटलिस्ट लगाने एवं राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 77-बी की पालना के लिए सभी मंदिरा दुकानों के बाहर लगवाए हुए होल्डिंग व बोर्डों को हटवाने का आदेश दिया हैं।

 

अतिरिक्त आयुक्त ने 3 दिसंबर को जारी किए आदेश में कहा कि जिले में संचालित मंदिरा दुकानों पर मंदिरा की अधिकतम खुदरा मूल्य की रेटलिस्ट लगवाने एवं राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 77-बी के विज्ञापनों का मुद्रण और प्रकाशन के निषेध के प्रावधानों की पालना के लिए समय-समय पर विभागीय स्तर पर निर्देश दिए हैं।

 

आदेश में स्वीकृत सभी मंदिरा दुकानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य की रेट लिस्ट का बोर्ड दर्शनीय स्थान पर लगवाने एवं मंदिरा दुकानों पर राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 77 के विपरीत जो भी होर्डिंग्स, बोर्ड इत्यादि लगे हुए हैं। उन होर्डिंग्स व बोर्डों को हटवाने की कार्रवाई को कहा है।

Rajasthan1st News से आप यहाँ भी जुड़ें !

संबंधित खबरें
🏏 लाइव क्रिकेट स्कोर LIVE
error: Content is protected !!