राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बीकानेर सहित देशभर में दीपावली के पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। बच्चों से लेकर बूढे तक हर कोई विशेष तेयारियों में जुटा है। इसी बीच प्रदेश के कई जिलों में पटाखे छोडऩे को लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है। जिसमें पटाखे छोडऩे की समय सीमा भी तय की गयी है। दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।

 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 5 जिलों में केवल 2 दिन ही पटाखे चलाने की छूट होगी। जिनमें अलव, भरतपुर, डीग, खेरथल-तिजारा, बहरोड़-कोटपूतली जिले शामिल है। छूट भी केवल तीन घंटे के लिए ही मिलेगी। इन जिलों में केवल सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इनके अलावा दूसरे पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। ग्रीन पटाखों के हर पैकेट पर क्तक्र कोड होना जरूरी है। इसे स्कैन करने पर पटाखे के निर्माता, सर्टिफिकेशन और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। बिना कोड वाले पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।

 

पटाखे केवल तय दुकानों से ही बेच सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को अवैध पटाखों की बिक्री, स्टॉक और सप्लाई रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएगी, जो दुकानों और गोदामों की जांच करेंगी।

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