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राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीटकर हत्या के मामले में न्यायालय ने आज फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। इस सम्बंध में अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने पैरवी की। न्यायालय ने जमानत पर चल रहे चार की तुरंत जमानत को निरस्त कर दिया है । न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने सुखाराम, प्रहलाद, श्रवणचंद, मुकेश, पुष्पा देवी और मंजू को इस मामले में दोषी माना है।

 

घटना 19 जून 2021 की रात करीब की है। गीगासर गांव में राकेश को आरोपियों ने जबरन रोक लिया और उसका अपहरण कर ले गए। वहां आरोपियों ने उसे रस्सियों से बांध दिया और लाठियों-सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर बेरहमी से पीटा। राकेश के परिजनों ने राकेश कोआरोपियों के चंगुल से छुड़ाया और गंभीर हालत में देशनोक हॉस्पिटल ले गए। वहां से उसे बीकानेर के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर 20 जून 2021 को देशनोक थाने में मामला दर्ज हुआ।

 

कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के नक्शे और आरोपियों से बरामद लाठियों व रस्सी जैसे ठोस सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष के दावों को विश्वसनीय माना। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 10-10 हजार रुपए जुर्माना और 7, 2 और 1 साल की सजा तय की गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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