राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर में हाईअलर्ट लागू कर दिया गया है। ऐसे में शाम के बाद अनेक पाबंदिया लगाई गयी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती तस्करी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की आंशका के बीच पाबंदिया लागू की गयी है ।इसी के मद्देनजऱ जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरहद से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

5 मई 2026 को जारी इस आदेश के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कुछ कड़े नियम तय किए हैं। रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी आम नागरिक का सीमा से सटे 3 किमी क्षेत्र में घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

 

यानी कि यहां इन 11 घंटे तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। सीमा क्षेत्र में तेज प्रकाश ्रका उपयोग, लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
यह प्रतिबंध केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीगंगानगर जिले के उन सभी प्रमुख हिस्सों को कवर करता है जो सीधे पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। इनमें शामिल हैं।

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