राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। ऑनलाइन चालान में जरा सी लापरवाही से थानाधिकारी को नोटिस दिया गया है। थानाधिकारी को न्यायालय में व्यक्तिगत पेश होकर जवाब देने को कहा गया है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (संख्या 3) के पीठासीन अधिकारी राहुल ने यातायात थानाधिकारी नरेश निर्वाण को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होकर लिखित जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जेल रोड निवासी रविकांत सोनी बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे थे।

यातायात पुलिस की नजर पडऩे पर पुलिसकर्मी ने फोटो लेकर 1000 रुपए का ऑनलाइन ई-चालान जारी कर दिया। परिवादी रविकांत सोनी ने इस ऑनलाइन ई-चालान की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए न्यायालय में परिवाद पेश किया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यातायात पुलिस से मूल चालान की प्रति पेश करने का आदेश दिया। मामले में नया मोड़ तब आ गया जब यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण ने कोर्ट में जो मूल इस्तगासा पेश किया, उस पर उनके हस्ताक्षर ही नहीं थे।
इस्तगासे पर केवल कार्यालय की मुहर चस्पा कर दी गई थी। बिना हस्ताक्षर के सरकारी और कानूनी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को पीठासीन अधिकारी ने बेहद गंभीरता से लिया और इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यातायात प्रभारी को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया।



