राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने पेट्रोल और डीजल विक्रेताओं को पंचायती राज आम चुनाव की आचार संहिता समाप्ति तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार पंचायत राज आम चुनाव में व्यवस्थार्थ उपयोजित वाहनों को पेट्रोल/डीजल और ऑयल मांग एवं आवश्यकता अनुसार आपूर्ति के लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर 1000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।
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