baba bageshwar
राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। बाबा बागेश्वर को कोर्ट ने भड़काऊ बयान देने के मामले में न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है। बाबा बागेश्वर को 20 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
मामला 27 जनवरी 2025 के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।
महाकुंभ में दिए गए इस बयान पर शहडोल के सीनियर एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी ने 3 मार्च 2025 को जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसी पर 15 मई को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
उन्होंने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती