Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। करीब पांच साल पहले परचून की दुकान पर बैठे व्यक्ति की चाकूओं से गोदकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने फैसला दिया है। एससी एसटी मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास कालेर ने बांद्रा बास में परचून की दुकान पर बैठे जीतू की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बांद्रा बास निवासी परिवादी बुलाराम वाल्मिकी की ओर से कोटगेट पुलिस थाने में 26 जून, 20 को रिपोर्ट दी गई थी कि उसका भतीजा जीतू सुबह 9-9.30 बजे परचून की दुकान पर बैठा था। इस दौरान बांद्रा बास में वाल्मिकी बस्ती निवासी सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद इम्तियाज व अन्य हथियारों से लैस होकर आए और जीतू पर चाकू, तलवारों से गर्दन व पेट पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हत्यारे मौके से फरार हो गए। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को आजीवन कारावास व 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 18 गवाहों के बयान हुए। परिवादी की ओर से पैरवी आरके दास गुप्ता, मनोज गीगना और अशोक शर्मा ने की।