Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सड़क हादसे में मौत हो जाने के मामले में न्यायालय ने अब पीडि़त परिवार को मुआवज देने का आदेश दिया है। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक सड़क दुर्घटना मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने मृतका मंजूबाला डूडी के परिवार को 1,01,41,500/ का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।


मामल ा 9 सितंबर 2020 से जुड़ा है। जब शिक्षिका मंजूबाला अपनी स्कूटी से लूणकरणसर जा रही थी। इसी दौरान शिव जम्भेश्वर गोशाला के सामने, रोझां रोड पर, सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक रामदयाल ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मंजूबाला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के पति शंकरलाल और उनके बच्चों ने न्यायालय में मुआवजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह राशि 31 अक्टूबर 2020 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है।



