Bikaner News श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। कोलायत विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आयी है। जहां पर गलत तरीके से आवंटन की गई जमीन को अब निरस्त करवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 6000 बीघा भूमि घोटाला की जांच के लिए विधायक अंशुमान सिंह भाटी विधानसभा के प्रत्येक सत्र में यह मुद्दा उठाया।
भाटी के प्रयास से 2200 बीघा भूमि का आवंटन राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग द्वारा अनियमित माना हैं। वही विधानसभा के द्वितीय सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 2465 के जवाब में विभाग ने माना कि बज्जू उपखण्ड क्षेत्र के 69 अनियमित आवंटनों में 1400 बीघा भूमि का अनियमित आवंटन किया गया है । जिसमें से 49 अनियमित आवंटन पत्रावलियों को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय बीकानेर में तहसीलदार बज्जू द्वारा नियम 22(3) में पेश कर दी गयी है। जिससे उक्त गलत आवंटन जल्द ही निरस्त कर दिये जायेगें ।
वहीं भाटी ने 16 वीं विधानसभा के तृतीय सत्र के अतारांकित प्रश्न संख्या 9203 के जबाव में विभाग ने माना कि ग्राम बीकमपुर के 14 टीसी आवंटियों को 632.06 बीघा भूमि नये टीसी आवंटन के रूप में की गयी है जो कि नियम विरूद्ध है। जिसकी विभागीय कार्यवाही निरस्त के लिए प्रक्रियाधीन हैं। इसके लिए उप शासन सचिव, राजस्व ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), बीकानेर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया है, जिनकी जांच वर्तमान में प्रक्रियाधीन है । कमेटी की अनुशंषा पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।
भाटी ने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के मध्य कोलायत उपखण्ड में नियम विरूद्ध कैचमेन्ट एरिया की भूमि, खनन पट्टे की भूमि, एमएफएफआर में अनियमित आवंटन हुए थे ।
यह स्वीकारोक्ति कोलायत विधायक भाटी के तारांकित व अतारांकित प्रश्न के जवाब में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग ने की हैं। वही विधानसभा के तृतीय सत्र तारांकित प्रश्न 9261 पर उपनिवेशन विभाग द्वारा जबाव प्राप्त हुआ कि खनन क्षेत्र की 64.61 बीघा भूमि को निरस्त की गयी शेष 133.26 बीघा भूमि निरस्त की कार्यवाही हेतु अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर बीकानेर को 05 जून 2025 को पत्र भेजा गया।
16 वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 791/राजस्व विभाग का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ कि जल संग्रहण क्षेत्र में किसी तरह का भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता तथा कपिल सरोवर के जल संग्रहण क्षेत्र ग्राम इन्दों के बाला में हुए आवंटनों को नियमानुसार जांच कर विधिक प्रक्रिया अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। भाटी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर वृताधिकारी कार्यालय के भवन की भूमि का भी आवंटन व कन्र्वजन करवा लिया गया है जिसे भी निरस्त किया जायेगा ।
विधायक भाटी ने बताया कि कोलायत व बज्जू उपखण्ड क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार में की गये आवंटनों में आवंटित भूमि को बहुत कम समय में खातेदारी प्रदान कर दी, शीघ्र ही आवंटियों द्वारा बैचान कर दिया गया । कोई भी आवंटी मौके पर काबिज काश्त नहीं हैं । 6 हजार बीघा से अधिक भूमि नियम विरूद्ध आवंटित की गयी जिसमें 90 प्रतिशत आवंटियों द्वारा भूमि का बेचान भी तुरन्त कर दिया गया हैं ।
भाटी ने बताया कि इसी प्रकार 10.07.2023 को ग्राम बीकमपुर के खसरा नंबर 533 में 50 बीघा ग्राम गोगडिय़ावाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर के अस्थायी आवंटी को पुख्ता आवंटन किया गया है । उसी आवंटी को पूर्व में चक 4 जी.डब्ल्यू.एम. के मुरब्बा नंबर 31/45, 31/37, 31/38 में तादादी 24 बीघा कमाण्ड भूमि का अस्थायी से पुख्ता आवंटन कर दिनांक 06.10.1998 को नामान्तरण संख्या 16 से नामान्तरण दर्ज किया गया था।
एक अस्थायी आवंटी को खातेदारी सनद जारी करने के बाद उसी आवंटी को उसी आवेदन के आधार पर दूबारा भूमि आवंटन का कोई नियम नहीं होने के बाद भी उसे बार-बार पूर्ववर्ती सरकार में अधिकारियों द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति में बिना आवंटन पत्रावली के जांच किये दुबारा ग्राम बीकमपुर के खसरा नंबर 533 में आवंटन कर दिया गया व पुन: खातेदारी प्राप्त कर भूमि को विक्रय कर दिया गया। इस प्रकार के अन्य आवंटन पत्रावलियों में भी आवंटी को खातेदारी प्राप्त होने के बावजूद दुबारा भूमि आवंटन ग्राम बीकमपुर के खसरा नंबर 533 में कर दी गयी। इसी प्रकार ग्राम बीकमपुर में जितने भी अनियमित आवंटन किये गये जो कि सरकार ने विभिन्न प्रश्नों के प्रत्युत्तर में स्वीकार किया है । ऐसे अन्य अनियमित आवंटनों को निरस्त करवाने के लिए लगातार प्रयासरत् रहुंगा ।