Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। लेफ्टिनेंट कर्नल के हथियार को धोखे से फर्जी हस्ताक्षर कर बेचने के मामले में अब न्यायालय ने आम्र्स डीलर को दोषी मानते हुए सजा का आदेश दिया है। मामला करीब 18 साल पहले कोटगेट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस सम्बंध में मोहनङ्क्षसह ने वर्ष 2007 में आम्र्स डीलर के खिलाफ कोटगेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।
परिवादी ने बताया था कि उसने 26 अप्रैल, 05 को अपनी लाइसेंसशुदा 9 एममए/38 पिस्टल अधिकृत रजिस्टर्ड आर्म्स डीलर शार्दुलसिंह सर्किल स्थित हरिशरण व्यापारिक प्रतिष्ठान को क्लिनिंग, ऑयलिंग और सेफ कस्टडी के लिए जमा कराई थी। जिसकी रसीद भी ली थी। आर्म्स डीलर ने कर्नल लेफ्टिनेंट के फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी पिस्टल किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोप प्रमाणित मानकर कोर्ट में चालान कर दिया। एक अक्टूबर, 09 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आर्म्स डीलर चन्द्रशेखर झा को दोषी माना और दो साल के कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी संजीव पुरोहित ने की।