राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। करीब दस साल पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। मामला किल्चु रोड़ पर का है। जहां पर लाठियों,सरियों से मानव वध का प्रयास किया गया था। इस सम्बंध में जगदीश सहारण ने 23 जुलाई 2015 में नापासर थाने में पर्चा बयान देते हुए बताया था कि 23 जुलाई की शाम को वह गाड़ी में सवार होकर बीकानेर से गाढ़वाला जा रहा था। रात को 10.30 बजे किलचू रोड पर वीर तेजाजी धर्मकांटा पहुंचा तो सड़क पर एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के बाहर चार-पांच लोग और खड़े थे और इतने ही अंदर थे।
छेलूसिंह ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। जगदीश ने गाड़ी रोकी तो छेलूसिंह और शिवदानसिंह ने शराब के लिए रुपए मांगे और खर्चा करने के लिए कहा। मना करने पर उसका गला पकड़कर नीचे उतार लिया और आरोपियों ने लाठी-सरियों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने उसकी जेब से 15000 रुपए निकाल लिए।
शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद छैलूसिंह, शिवदानसिंह, किसनसिंह, अशोकसिंह, मूलसिंह, ओंकारसिंह, छोटूसिंह, करणीसिंह को दोषी माना और प्रत्येक को 3 साल के कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि के 25,000 रुपए परिवादी को मिलेंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 16 गवाहों के बयान हुए।