राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी खबर सामने आयी है। प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों के आरजीएचएस में माता-पिता के साथ सास-ससुर को भी शामिल कर पाएंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी हैं। अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। अभी तक सरकारी कर्मचारी आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता-पिता को ही शामिल कर सकते थे। लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारी माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकेंगे।
कैबिनेट ने इसे लेकर 28 अगस्त को राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी थी।