राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सरपंचों के कार्याकाल को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने एमपी मॉडल के तहत सरपंचों के कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। जिसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुसार 31 जनवरी तक जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पुरा हो रहा है। ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने व पंचायत के कार्यकलापों के संचालक के लिए प्रशासक की सहायत के लिए प्रशासकीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में उप सरपंच,वार्ड पंच को सदस्य बनाया जाएगा।
प्रशासक यानि सरपंच द्वारा समस्त शक्तियों,कर्तव्यों का प्रयोग समिति के बेठक के बाद लिया जाएगा। वहीं खातों का उपयोग प्रशासन यानि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। यह समिति नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी। ऐसे में सभी कलक्टर को अपने जिले में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने और समितियों के गठन के लिए अधिकृत किया गया है।
