बुलडोजर एक्शन को लेकर कोर्ट का सुप्रीम फैसला

अवैध कार्रवाई वाले अधिकारियों पर हो एक्शन,सरकारी शक्तियों का ना हो दुरूपयोग
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। देशभर में जारी बुलडोजर के एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार को आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि घर सपना है, जो कभी न टूटे। जज ने आगे कहा कि अपराध की सजा घर तोडना नहीं हो सकता। अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोडऩे का आधार नहीं।

जज ने आगे कहा कि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके अधिकार यूं ही नहीं छीने जा सकते। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। हमने विचार किया कि क्या हम गाइडलाइंस जारी करें। बिना मुकदमे के मकान गिरा कर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। हमारा निष्कर्ष है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है। किसी को मुकदमे के बिना दोषी नहीं माना जा सकता है।

जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। किसी को पक्ष रखने का मौका दिए बिना मकान नहीं गिरा सकते हैं। प्रशासन जज नहीं बन सकता। किसी को दोषी ठहरा कर मकान नहीं गिराया जा सकता है।

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