Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। दीपावली से पहले प्रदेश सरकार ने पेशन बढ़ा दी है हालांकि यह पेेंशन केवल दिवगंत कार्मिकों से जुड़ी है। दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता को अब 30 के बजाय 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी, वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पुत्र-पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। सरकार ने राजस्थान सिविल सेवानियम में संशोधन के लिए आदेश जारी कर दिया।


नए आदेश के अनुसार अब दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को उतनी ही पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कार्मिक को स्वयं को पेंशन के रूप में मिलती। अब तक माता-पिता को कार्मिक के कुल वेतन-परिलाभ की 30 प्रतिशत राशि ही पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है, जबकि पत्नी को शुरुआती सात साल तक पेंशन कुल वेतन परिलाभ की 50 प्रतिशत व उसके बाद 30 प्रतिशत दी जाती है।






