प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,इस तारीख तक निकाय चुनाव करवाने के निर्देश,पढ़ें खबर -Rajasthan News 

Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेश में पंचायत और निकायों के चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाएं।

हाईकोर्ट ने कहा- सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ करवाए। 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग सीजे) एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व संयम लोढ़ा की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाया।याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत व निकाय चुनावों को स्थगित किया है।

हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब 450 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तीन महीने बाद फैसला सुनाया है। प्रदेश में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

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