Rajasthan Education राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। प्रदेश की बालिका विद्यालयों में अब अनुमति लेनी होगी। प्रदेश की करीब 2624 राजकीय बालिका स्कूल, 178 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सक्षम स्तर की अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।


खासबात यह है कि इनमें निरीक्षण के लिए आने वाले पुरुषों द्वारा किसी महिला अधिकारी या कार्मिक की उपस्थिति में ही निरीक्षण किया जा सकेगा। साथ ही इनमें पुरुषों को रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बाहरी व्यक्ति को स्कूल प्रशासन द्वारा प्रवेश के लिए प्रवेश अनुमति जारी की जाएगी।
दरअसल, बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के साथ बालिकाओं की सुरक्षा व निर्बाध शिक्षण व्यवस्था को लेकर शिक्षा निदेशक सीताराम जाट व राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक व आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने संयुक्त रूप से आदेश जारी कर सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने मंडल की बालिका स्कूल व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, अधीक्षक या सक्षम स्तर पर अनुमति मिलने पर ही प्रवेश दिया जाए। यदि कोई पुरुष यहां निरीक्षण के लिए आता है तो उनके साथ किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति भी अनिवार्य की जाएं।



