राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। हत्या के मामले में दोषी पूर्व पार्षद सहित छह को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया है। मामला चुरू से जुड़ा है। जहां पर जिला एवं सेशन कोर्ट ने 2022 में युवक की मारपीट कर की गई हत्या के मामले में दोषी पूर्व पार्षद सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में दो आरोपी अभी फरार हैं।


जानकारी के अनुसार चूरू के महबूब थीम ने 7 अगस्त 2022 को कोतवाली में रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा इकराम बाइक की सर्विस करवाने गया था। आरोपियों ने राजकीय नेत्र अस्पताल के पास उसके बेटे के साथ लोहे के पाइप, सरिए, तलवार व बरछी आदि से मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। राजकीय अस्पताल में मौत हो गई।
जिला एवं सेशन जज रवींद्र कुमार ने उपलब्ध पत्रावलियों का अवलोकन कर साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी मो. रफीक उर्फ फीकू, मो. समीर उर्फ समीर उर्फ मंटू, साहिल खोखर, असीर खोखर, इमरान शेख को भादंसं की धारा 302 व 120 बी और आरोपी मो. अली को भादंसं संहिता की धारा 120 बी में दोष सिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने युवक की हत्या का षडयंत्र किया और उसके बाद धारदार हथियारों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सजा पाने वाले आरोपियों में पूर्व पार्षद मो. अली भी शामिल हैं।



