चैक अनादरण के मामले में न्यायालय ने दिया सजा का आदेश,भरना होगा जुर्माना

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। चैक अनादरण के मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी मानते हुए जुर्माने के साथ सजा का आदेश दिया है। मामला एनआईएक्ट से जुड़ा है। इस सम्बंध में न्यायालय संख्या एक के अधिकारी माधवी मोदी ने आदेश दिया है। परिवादी की और से वरिष्ठ अधिवक्ता गोापाल लाल हर्ष,निमिषा शर्मा ने पैरवी की। परिवादी मोहन मोदी की और से अधिवक्ता ने बताया कि 9 जनवरी 2020 को केसरीसिंह को कुछ पैसे की जरूरत थी। दोनो में अच्छी जान पहचान के चलते परिवादी ने केसरी सिंह को डेढ़ लाख रूपए दस महीने के लिए दे दिए। समय पूर्ण होने के बाद जब परिवादी ने बैंक में चैक लगाया तो बाउंस हो गया। चैक बाउंस होने के बाद परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षों की दलीलों को सुना। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित केसरीसिंह को दोषी मानते हुए डेढ़ लाख रूपए के एवज में एक लाख अस्सी हजार रूपए जुर्माना सहित भरने और दो माह का कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अदम अदायगी पर केसरी ङ्क्षसह को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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