Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बीकानेर जिलें में अंधाधुध कट रही खेजड़ी कटाई को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने कलक्टर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कलक्टर से 15 दिनों में शपथ पत्र मांगा है कि आखिर खेजड़ी कटाई रोकने के लिए क्या किया गया है।


कलक्टर के साथ ही हाईकोर्ट ने उप वन संरक्षक द्वितीय को अवमानना के नोटिस जारी किया गया है। इसको लेकर वर्ष 2022 में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया और जीव रक्षा संस्थान के अध्यक्ष मोखराम बिश्नोई न हाईकोर्ट में राज्य के मुख्य सचिव, कलेक्टर सहित 11 अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी।
उसके बाद भी खेजड़ी की कटाई बदस्तूर जारी रही। कानूनी कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। टेनेंसी एक्ट के तहत केवल 100 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। सरकार, जिला प्रशासन और वन विभाग के सुनवाई नहीं करने पर अप्रैल 2023 में उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी गई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने 25 सितंबर को आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा है कि जैसलमेर और बीकानेर के खाजूवाला, दंतौर, किशनासर, 750 आरडी पूगल, राणीसर और कावनी में पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। सोलर प्लांट लगाने के लिए विभिन्न शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, जिससे परिस्थितिक तंत्र, पेड़ और वन्य जीव आवास क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और उपवन संरक्षक द्वितीय आईजीएनपी बीकानेर को नोटिस जारी किया है। आदेश में कहा है कि वे इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि वनों की अवैध कटाई ना हो। यह उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। यदि पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आता है तो तुरंत न्यायालय को रिपोर्ट करनी होगी।






