राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आयी है। न्यायालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। ऐसे में करीब 177 दिनों के बाद आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। न्यायालय ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया है। वहीं न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत को लेकर कुछ शर्ते भी तय की है। जिनमें मुख्यमत्री कार्यालय नहीं जाने,केस से जुड़ी सार्वजनिक चर्चा नहीं करने,जांच में बाधा डालने वाले गवाहों को प्रभावित न करने,जरूरत पडऩे पर ट्रायल कोर्ट में पेश होने की बात कहीं है। दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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