राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। युवती से बार-बार दुष्कर्म करने और शादी के बाद उसकी अश्लील फोटो वीडियो पति को भेजने के मामले में पुलिस ने आरोपी को दोषी माना है और सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में
स्पेशल कोर्ट (महिला उत्पीडऩ मामले) की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने युवती से बार-बार दुष्कर्म और उसकी अश्लील फोटो वायरल करने वाले शख्स को 10 साल के कठोर कारावास और 19,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और उसकी शादी होने के बाद पति को अश्लील फोटो भेज दिए। वह 6 साल से जेल में है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत से इंकार कर दिया।
परिवादी की ओर से 14 फरवरी, 19 को नोखा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि उसके मोबाइल पर सालभर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के अश्लील फोटो, मैसेज और रिकॉर्डिंग भेजता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि परिवादी की शादी से पहले उसकी पत्नी गांव में रहती थी जहां यूपी के सुल्तानपुर निवासी उपेन्द्रसिंह उर्फ विपिनसिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो, वीडियो बना लिए। ब्लैकमेल कर बार-बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा और पीडि़ता के पति को उसकी अश्लील फोटो, मैसेज भेजता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास और 19000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।