Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तेल-गैस कंपनियों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के नए सिस्टम का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत उपभोक्ता को अब सिलेंडर बुकिंग के समय ओटीपी देकर वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। कस्टमर किसी मोबाइल एप, तेल-गैस कंपनी की वेबसाइट के जरिए अगर अब गैस बुकिंग करवाएगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी से वेरिफिकेशन के बाद ही बुकिंग हो सकेगी। देश में रसोई गैस किल्लत और सप्लाई में हो रही परेशानी को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। वहीं गैस सिलेंडर लेते समय भी डिलीवरी बॉय को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड देना उपभोक्ता के लिए अनिवार्य किया गया है।


विभाग से जारी आदेशों के अनुसार- अगर उपभोक्ता किसी दूसरे अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (फोन-पे, पेटीएम एप या यूपीआई) से बुकिंग करता है तो उस बुकिंग का वेरिफिकेशन भी ओटीपी के जरिए करना होगा। इनके अलावा अन्य किसी माध्यम से बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सिस्टम से केवल ऑथेंटिक बुकिंग ही हो सकेगी। कोई दूसरा व्यक्ति या गैस एजेंसी संचालक अपने स्तर पर उपभोक्ता की गैस बुकिंग नहीं कर सकेगा। अगर करता भी है तो उसे उपभोक्ता से ओटीपी लेकर वेरिफिकेशन करवाना होगा।




