राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। पत्नी की हत्या करने और फांसी पर लटकाने के मामले में आज न्यायालय ने सजा का आदेश दिया है। इस सम्बंध में अपर सेशन न्यायालय महिला उत्पीडऩ ने आदेश दिया है। यह है मामला: 4 मार्च 2021 को ईंदा नाम की महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला। जिस पर महिला के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि आरोपित पक्ष ने उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया और मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस ने मामल दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने मामले में जांच करते हुए अगस्त 2021 को चालान पेश किया। जिसके बाद दोनो पक्षों के अधिवक्ता द्वारा अपनी-अपनी दलीलें दी गयी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने फारुख को अलग-अलग धाराओं में सजा देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इसमें दहेज से जुड़ी धारा 498ए और 304बी भी शामिल हैं। दोनों धाराओं में फारुख को दोषी माना गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी, जिसमें सबसे बड़ी सजा आजीवन कारावास है। मामले में अपर लोक अभियोजक गणेशराम गहलोत की भूमिका रही, वहीं परिवादी की ओर से किशन सांखला ने पैरवी की।
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