शराब की दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक-Rajasthan News

Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। हाईवे पर स्थित शराब की दुकानों को हटाने के लिए दिए गए हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान में नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1102 शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह अंतरिम रोक राज्य सरकार और अन्य लाइसेंस धारकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए लगाई। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने अलग-अलग आदेशों से नगर निकाय सीमा में 500 मीटर की बाध्यता से राहत दे चुका है।

 

ऐसे हाईकोर्ट अपने आदेशों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित विधि को नजरअंदाज और निरस्त नहीं कर सकता है।हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर ने 24 नवंबर 2025 को आदेश देते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि वह राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की परिधि में स्थित सभी शराब दुकानों की पहचान कर उन्हें हटाए एवं स्थानांतरित करे, भले ही वे नगर निगम सीमा, स्थानीय स्वशासी निकायों या वैधानिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आती हों।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!