Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के खनन को लेकर अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है। दरअसल 20 नवंबर को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि 100 मीटर से छोटी पहाडिय़ों पर खनन किया जा सकता है। जिसके चलते प्रदेशभर में आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। प्रदेशभर में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सरकार को लेकर प्रदर्शन किए और आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई। जिसके बाद आज सोमवार को अरावली के बहुचर्चित मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे दे दिया है।


कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है साथ ही इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के चार राज्यों (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा) को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है।
आज (सोमवार) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने अरावली केस की सुनवाई की।



