Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जरूरत के समय दिए गए उधार रूपए वापस नहीं देने को लेकर अब न्यायालय ने पैसे दोगुने देने का फैसला दिया है। इस सम्बंध में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-3, बीकानेर के मजिस्ट्रेट ललित कुमार ने चेक अनादरण के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है।


अभियुक्त अमित बंसल को 9 माह के साधारण कारावास तथा चेक राशि की दुगुनी रकम 20,90,000 रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान किया गया है। मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता रितेश महात्मा द्वारा की गई।
परिवादी तरुण जांगिड़ ने परिवाद पेश करते समय बताया था कि अभियुक्त को अप्रैल 2012 में 2 लाख 50 हजार रुपए, जून में 4 लाख 50 हजार, सितम्बर में 2 लाख रुपए और जनवरी 2013 में 1 लाख 45 हजार रुपए कुल 10,45,000 रुपए उधार दिए थे। इस राशि के बदले अभियुक्त अमित बंसल ने समान राशि का चेक परिवादी को प्रदान किया।
लेकिन अभियुक्त द्वारा रकम वापस नहीं लौटाने पर परिवादी ने चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, जहाँ वह अनादरित हो गया। इसके बाद परिवादी ने दिनांक 27.10.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के साक्ष्य, दस्तावेजो कि जांच के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया जिसमें दोषी को सजा और जुर्माना दोनों लगाए गए।



