Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। प्रदेशभर में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बने शराब के ठेकों को हटाने का आदेश दिया गया है। शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया। चूरू निवासी कन्हैयालाल सोनी की जनहित याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हों, अगर ये हाईवे पर है, तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ के मामलों को देखते हुए दिया गया है।


सरकार की दलील थी कि ये दुकानें आबादी/नगरपालिका क्षेत्र में आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की छूट के दायरे में है। सरकार ने यह भी बताया कि इन 1102 दुकानों से राज्य को सालाना करीब 2221.78 करोड़ रुपए का भारी-भरकम राजस्व मिलता है। हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने माना कि सरकार ने अपने विवेक का दुरुपयोग कर हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है।



