09 वर्षीय बालक की हत्या के मामले ताऊ को न्यायालय ने माना दोषी,आजीवन कारावास की सजा का फैसला-Bikaner News 

Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। बालक की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना है और सजा का आदेश दिया है। मामला जनवरी 2018 को श्रीडूूगरगढ़ से जुड़ा है। जहां पर कालेरा रोही में केसरदेवी पत्नी सुरेश ने अपने जेठ धनेरू निवासी पवन पुत्र मोहनराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रार्थिया ने रिपोर्ट देते हुए अपने जेठ पर अपने 09 वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। जिस पर एडीजे कोर्ट श्रीडूंगरगढ़ की न्यायाधीश सरिता नौशाद ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

पुलिस ने आरोपी पवन को 30 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जमीन में गाड़ दिया गया बालक का शव, बंदूक सहित अनेक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। परिवादिया ने बताया कि उसके जेठ के बच्चे नहीं थे तो उसने मुकेश को अपने पास बुलाया। पीडि़ता की ननद व नणदोई के साथ उसे जेठ के डेरे पर भेजा। उसके बाद आरोपी ने पांच छह दिन बार जेठ ने मुकेश के रात को डेरे से कहीं निकल जाने की बात कही। परिवादिया व उसके भाई ने बालक की तलाश के प्रयास किए। पडोसी ने बताया कि आरोपी पवन बनबावरी ने बालक मुकेश की रात को गोली मारकर हत्या कर दी

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!