राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। प्रकरण इस प्रकार है कि 23 मार्च 2017 को मृतक राजाराम पुत्र पुरखाराम महिया वाहन मोटरसाईकिल पर सवार होकर नोखा से अपने गांव सुरपुरा जा रहा था। उसी दौरान रात्रि लगभग नौ-साढ़े नौ बजे एनएच-89 पर बुधरों की ढाणी से आगे भामटसर की तरफ से लोडबॉडी टैक्सी के चालक ने वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलते हुए गलत दिशा में आकर मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी। जिससे मोटरसाईकिल पर सवार राजाराम को गंभीर चोटें आई। जिससे कारण राजाराम की मृत्यु हो गई। मृतक राजाराम बीएसएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर कार्यरत था। जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट ओम प्रकाश गोदारा ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 72,60,912 रुपए व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक 11 मई 2017 से इस राशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के लिए वाहन लोडबॉडी के मालिक व चालक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से तथा पृथ्क-पृथ्क रूप से उत्तरदायी माना है।
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