नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन को दस-दस साल की सजा-Bikaner News 

Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मामले में एडीजे कोर्ट ने फैसला देते हुए तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 6 अप्रेल 2011 को क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को उसके घर के बाहर से उठाकर तीन युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। करीब 14 साल बाद इस मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश सरिता नौशाद ने फैसला सुनाया है। अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने मामले में बहस को पूरा करते हुए पीडि़ता के लिए न्याय की मांग की।

 

फैसला देते हुए न्यायाधीश ने आरोपी संतोष,दाताराम व जवाहरसिंह को 10-10 वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सिद्ध ने बताया कि घटना के बाद 21 अप्रेल 2011 को मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान 3 जून 2011 को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी 21 मार्च 2012 से जमानत पर रिहा थे। आरोपियों के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में दोषसिद्ध हुआ और मंगलवार को कोर्ट ने पीडि़ता को न्याय दिया है। इस दौरान डॉक्टर व पीडि़ता के परिजनों सहित 14 जनों की गवाही हुई। परिवादी की ओर से एडवोकेट बाबूलाल दर्जी ने मामले की पैरवी की।

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