राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। वाणिज्यिक विवादों को लेकर गठित न्यायालय ने आज जय माता ग्रेनाइट्स एक्सपोर्टर्स के पक्ष में एक फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी टीएआर प्रावेट लिमिटेड़ को 16,35,662.36 (सोलह लाख पैंतीस हजार छह सौ बासठ रुपये छत्तीस पैसे) की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 09 अगस्त 2022 से चुकाने के आदेश पारित किए हैं। इस मामले में दीक्षित लॉ चैंबर के सुनीता दीक्षित,विजय दीक्षित ने पैरवी की। जिसकी बदौलत ग्रेनाइट्स एक्सपोर्टर्स के पक्ष में फैसला आया है।


अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, जय माता ग्रेनाइट्स द्वारा निर्यात हेतु भेजे गए ग्रेनाइट स्लैब्स को प्रतिवादी कार्गो कंपनी नियत बंदरगाह कृष्णपट्टनम तक नहीं पहुंचा पाई। इस लापरवाही के चलते वादी कंपनी को भारी आर्थिक क्षति हुई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों एवं व्हाट्सएप संचार के आधार पर यह स्पष्ट पाया कि प्रतिवादी ने अनुबंध का उल्लंघन किया और वादी का दावा पूर्णत: न्यायसंगत है। जय माता ग्रेनाइट्स की ओर से अधिवक्ता सुनीता दीक्षित, अधिवक्ता विजय दीक्षित एवं अधिवक्ता भावना (दीक्षित लॉ चैम्बर, बीकानेर) ने प्रभावी पैरवी की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया और वादी को न्याय दिलाया। इस फैसले को व्यापार जगत के लिए एक अहम संदेश माना जा रहा है कि अनुबंध उल्लंघन और सेवा में लापरवाही को न्यायालय कड़ी दृष्टि से देखता है।






