राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स को आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के तहत हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन पर 5 सितंबर तक पंजीकरण करवाना होगा। सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त संस्थानों और खुदरा मेडिकल स्टोर्स को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन पर पंजीयन करवाना आवश्यक है। इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से वेबवाइट nhpr.abdm.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की समस्या आने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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