सास-ससुर और पति को आजीवन कारावास की सजा,विवाहिता और उसकी बेटी को टंकी में डालकर मारने से जुड़ा है मामला

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। विवाहिता और उसकी बेटी को टंकी में डालकर मारने के मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपित सास,ससुर और पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2019 में नयाशहर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
बता दे कि महिला थाने में परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया गया था कि आरोपित ने प्रेरणा और उसकी बेटी रिद्धि को नौ जून 2019 को पानी की टंकी में डाल कर मार दिया गया था। प्लास्टिक की बनी इस टंकी में घटना के वक्त तीन फीट पानी था। परिजनों ने सास,ससुर और पति पर आरोप लगाया था। आरोप था कि प्रेरणा के परिजनों से दस लाख रुपए का दहेज मांगा गया था। शादी के वक्त जैसे-तैसे पांच लाख रुपए दिए गए और शेष पांच लाख बाद में देने का कहा गया। इन्हीं पांच लाख रुपयों के लिए रोज परेशान किया जाता रहा। तब पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिसमें दहेज की धारा 498 और हत्या की धारा 302 भी लगी। सरकारी वकील गणेश गहलोत ने पीडि़ता के पक्ष में 11 गवाह पेश किए। जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपी पति कमलकांत स्वामी, ससुर मुरलीधर और सास मंजू देवी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

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