उपभोक्ता को मिले राहत,औचक कार्रवाई,वसूले 10 हजार

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के कंज्यूमर केयर अभियान के तहत बुधवार को लूणकरणसर क्षेत्र में औचक कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 10 हजार रुपए की शास्ति वसूल की गई। जिला विधिक माप विज्ञान अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हंसेरा गांव में लूणकरणसर रामा होटल एंड रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने तथा बिक्री के लिए रखे पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं प्रदर्शित नहीं होने पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम की धारा 24/33, 18/01 तथा 36/1 के तहत 7 हजार रुपए की शास्ति लगाई गई।
इसी प्रकार लूणकरणसर के के.डी. सेल्स के विरूद्ध जरूरी रिकॉर्ड संधारित नहीं करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन नियमानुसार सत्यापित नहीं होने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 17/31 तथा 24/33 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 3 हजार रूपये की शास्ति लगाई गई।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध चलाए गए अभियान के तहत मेहरों के मोहल्ला, नगर निगम के पीछे छापा मार कर भंवरलाल मेहरा पुत्र बालेशचंद्र उम्र 52 वर्ष को मौके पर वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस भरते हुए पाया गया। जो कि एलपीजी अधिनियम, 2000 के खंड सं. 3,4,5 व 7 का उल्लघंन है। इस पर जिला रसद अधिकारी भागुराम महला के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह तथा प्रखर भार्गव द्वारा आरोपी से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व एक रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। जब्त की गई सामग्री रूद्र भारत गैस एजेंसी के गोदाम में सुरक्षित रखी गई है।

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