बीकानेर।
प्रदेश के चर्चित आनंदपाल सिंह एककाउंटर के मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। न्यायालय ने आनंदपाल ङ्क्षसह के एनकाउंट के मामले में तमाम पत्रावली,गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर बड़ा आदेश दिया है। न्यायालय ने एनकाउंटर करने वाले 7 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कॉन्स्टेबल कैलाश चंद्र, कॉन्स्टेबल धर्मपाल, कॉन्स्टेबल धर्मवीर सिंह और आरएसी के सोहन सिंह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। बता देे कि आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद एनकाउंटर को लेकर काफी बवाल मचा था। जिसको फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गयी थी।
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