जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को बड़ी राहत, मान्यता और एडहॉक पर लगी रोक-Bikaner News

Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष अरुण व्यास की ओर से दायर सिविल वाद पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा 14 नवंबर 2024 को बीकानेर जिला संगम की मान्यता समाप्त करने और 15 नवंबर 2024 को एडहॉक कमेटी गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि बिना सुनवाई किसी जिला संगम की मान्यता खत्म करना और नियमों के विरुद्ध एडहॉक कमेटी बनाना खेल अधिनियम 2005 के प्रावधानों के खिलाफ है। इसलिए दोनों आदेशों पर स्थगन जारी किया गया।

 

साथ ही कोर्ट ने बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को अपना कार्यकाल पूरा होने तक खेल अधिनियम 2005 के अनुसार बीकानेर जिले में अपनी सभी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति भी दे दी है।
फैसले के बाद बीकानेर के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई। वरिष्ठ बॉडी बिल्डर विक्रम व्यास, मुरली किराडू, आशुतोष स्वामी, इम्तियाज खान, शिव गहलोत, राजेश पूरी, देवेंद्र सोनी, साजिद खान, वीर सिंह, रामपाल सेन, कायम पठान, शाकिब खान, नवरत्न सोनी, नरनारायण स्वामी और हितेश प्रजापत सहित कई खेल प्रेमियों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया।
खिलाडिय़ों ने इसे खेल हित में लिया गया अहम फैसला बताते हुए खुशी जाहिर की और संगम पदाधिकारियों को बधाई दी।

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