एक साल के कारावास और जुर्माने के साथ देने होंगे रूपए

चैक अनादरण से जुड़ा मामला
राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। चैक अनादरण के मामले में न्यायालय ने आज आरोपी को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। इस सम्बंध में एनआईएक्ट संख्या एक की अधिकारी माधवी मोदी ने अभियुक्त पर एक वर्ष के कारावाास व जुर्माना लगाया है।
परिवादी गोपालराम की और से गोपालाल हर्ष ने पैरवी की। परिवादी ने बताया कि आरोपित उसके जान पहचान का था। जिसके चलते जरूरत के समय वर्ष 2019 में उसे डेढ़ लाख रूपए दिए। जब वापस मांगे तो चैक दिया जो कि क्लियर ना होकर वापस आ गया। जिसके बाद परिवादी ने आरोपित से संपर्क किया और कहा कि चैक वापस आ गया है उसे पैसे हीं मिले। जिसके बाद आरोपित ने उसे पैसे नहीं दिए। परिवादी ने इसके बाद अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिस पर न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुना। न्यायालय ने आरोपित खारी चारनाण के रहने वाले महावीर सांसी को एक लाख अस्सी हजार रूपए,जुर्माना और एक वर्ष का कारावास की सजा का आदेश दिया।

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