8 सालों बाद मृतक के परिवार को मिलेगा आर्थिक मुआवजा,देने होंगे 50 लाख

राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के मामले में न्यायालय ने अब मृतक के परिजनों को आर्थिक मुआवजे का आदेश दिया है। मामला वर्ष 2016 में दिसम्बर का है। जहां पर शिवबाड़ी निवासी विजय कुमार स्कूटी पर बाजार से व्यास कॉलोनी जा रहा था। इसी दौरान पंचशती सर्किल से गौतम सर्किल पर एक कार ने टक्कर मार दी। जिससे विजय कुमार घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।

उसके परिजनों ने अधिवक्ता ओम बिश्नोई बोळा के मार्फत न्यायालय में दावा पेश किया। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने दुर्घटना के आठ साल पुराने मामले में मृतक के परिजनों को 50 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। यह राशि वाहन चालक, मालिक एवं बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से देनी होगी।

 

न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 50 लाख 86 हजार 146 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मुआवजा चालक बाबूलाल, मालिक कैलाशचन्द्र मौर्य एवं बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त एवं पृथक-पृथक देने का आदेश दिया।

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