Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में न्यायालय ने आज दोषियों को सजा का एलान किया है। मामला सीकर से जुड़ा है। जहां पर पूर्व सरपंच सरदार राव मर्डर केस में करीब 9 साल बाद आज एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। 3 दोषियों को उम्रकैद और 6 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई।


कोर्ट ने मामले में मंगलवार (13 जनवरी) को आरोपियों को दोषी करार दिया था। लॉरेंस वीसी के माध्यम से जुड़ा था। बाकी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
एडवोकेट रघुनाथ राम सुला ने बताया कि लॉरेंस और यतेंद्रपाल को बरी किया गया है। हरेंद्र, अरुण और हरदेवराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी 6 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले में सुभाष बराल को मफरूर (फरार) मानते हुए उसके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया है।


