Social Media राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। देश में दिनोंदिन सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे है । जिसको लेक अब मद्रास हाईकोर्ट ने भी अहम सुझाव दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए।


कोर्ट ने कहा कि इसपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मदुरै बेंच की डिविजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के के रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजयकुमार के वकील के पी एस पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था।
कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू किए जाएं। उन्हें अनिवार्य रूप से पैरेंटल विंडो सर्विस (पैरेंटल कंट्रोल) देने के लिए कहा जाए, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें।
दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है।
यह मामला एक पुरानी जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें शिकायत की गई थी कि बच्चों को इंटरनेट पर अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। इस पर रोक के लिए ठोस व्यवस्था नहीं है।
बता दें कि लगातार देश में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से बच्चों पर दुष्प्रभाव पडऩे लगा है। बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे है साथ ही उनकी यादाशात, व्यवहार, परिजनों से बात करने का तरीका सभी कुछ बदल रहा है। ऐसे में बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है।



