सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 44 लाख के मुआवजे के आदेश,चुकाना होगा ब्याज भी-Bikaner News 

Bikaner News राजस्थान 1st न्यूज,बीकानेर। 6 साल पुराने सड़क दुर्घटना के मामले में मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने के आदेश दिए है। इस सम्बंध में मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने आदेश देते हुए मृतक के आश्रितों को 44.85 लाख रूपए के आदेश दिए है साथ ही बीमा कंपनी को यह राशि ब्याज के साथ चुकानी होगी। घटनाक्रम के अनुसार, 8 मार्च 2019 को बिंधाला निवासी सांवरलाल केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड, बीकानेर के पास पेट्रोल पंप के समीप खड़े थे।

 

तभी बीछवाल की तरफ से आ रही बोलेरो कैंपर ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया। घायल सांवरलाल का इलाज पीबीएम अस्पताल में चला, जहां 9 मार्च 2019 को उसकी मौत हो गई।

 

मृतक के वारिसों ने न्यायालय में मुआवजे का दावा पेश किया। सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वारिसों को 44.85 लाख रुपए का भुगतान करें। दावा पेश करने की तारीख से फैसले तक की अवधि के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करें।

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