Rajasthan News राजस्थान 1st न्यूज,नेटवर्क। हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के समय 81 विधायकों के इस्तीफा देने के मामले में तीन पूर्व मंत्रियों सहित पांच तत्कालीन विधायकों को नोटिस तामील नहीं होने के कारण सुनवाई चार सप्ताह टाल दी। साथ ही इन पांचों तत्कालीन विधायकों को नोटिस तामील कराने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने तत्कालीन स्पीकर को अपने व 75 अन्य विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले तत्कालीन मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी व रामलाल जाट, तत्कालीन विधायक रफीक खान, महेन्द्र चौधरी व संयम लोढ़ा को नोटिस जारी किए थे लेकिन अभी तक रफीक खान को ही नोटिस तामील हुआ है।
राठौड़ की ओर से दायर याचिका में कहा कि 25 सितंबर 2022 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को 81 विधायकों के इस्तीफे सौंपे गए। याचिकाकर्ता के अनुसार इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर कई करोड़ रुपए प्राप्त किए। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष के पास आए इस्तीफों पर निर्णय करने के लिए अधिकतम समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया।